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रोहड़ू में चिट्टा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी सूरज राणा को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला एफआईआर संख्या 197/23 दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के तहत पुलिस थाना रोहड़ू में धारा 21 मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया था। जिसमें पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहड़ू के एक निजी होटल के कमरे में चिट्टा बेचा जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया। उसके पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की जांच एएसआई अशोक कुमार द्वारा की गई, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने पैरवी की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। यह निर्णय क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।












