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जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद की है। मामले में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार 12 जून 2026 को रोहनाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संत राम निवासी गांव गुमराह, डाकघर कोटीबौंच, तहसील शिलाई के रिहायशी मकान की नियमानुसार तलाशी ली। छानबीन के दौरान मकान के एक बैडरूम में लड़की के बैड के नीचे से एक सिंगल बैरल टोपीदार बंदूक बरामद की गई।
मौके पर पुलिस ने बंदूक के संबंध में लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई भी वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर कार्रवाई अमल में लाई।
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस थाना शिलाई में आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।









