पांवटा साहिब : चेयरमैन निर्मल कौर और वाइस चेयरमैन ओपी कटारिया पर धोखाधड़ी भ्रष्टाचार की FIR , पढ़े कैसे नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार पर फिर के बाद भी विजिलेंस को नहीं मिली केस चलाने की अनुमति

 

सरकारी रेलिंग और बिजली के खंभे फर्जी कोटेशन द्वारा बेचने के मामले में नगर पालिका के (1) Chair-person (अध्यक्ष) श्रीमती निर्मल कौर, (2) उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कटारिया, (3) कार्यकारी अधिकारी (E.O.) श्री सूरत सिंह नेगी, (4) सफाई पर्यवेक्षक श्री सुशील कुमार व (5) कार्य पर्यवेक्षक श्री ललित कुमार को विजिलेंस ने आरोपी बनाया है परंतु अभी तक सरकार द्वारा केस चलाने की अनुमति नहीं मिल सकी है जब विजिलेंस के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि इस विषय में दोबारा पत्राचार किया जाएगा

मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और आई पी सी की धारा 420 ,467
468 , 471 , 120-B के तहत जनवरी साल 2023 में मामला दर्ज हुआ था परंतु अभी तक सरकार की ओर से केस चलाने की अनुमति न मिलने के कारण मामला लंबित है विजिलेंस द्वारा इस मामले में चालान बना दिया गया है परंतु कोर्ट द्वारा कोर्ट में पेश नहीं किया गया ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है

दिनांक 3-8-21 की जांच उप नि० परमजीत सिंह, जांच अधिकारी थाना रा० स० एवं भ्र० रो० ब्यूरो नाहन, जिला सिरमौर द्वारा अमल में लाई गई। जांच पर प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होना पाये जाने पर आरोपित अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के अनुमोदन सहित धारा 17-A PC Act (as amended in 2018) की अनुमति प्राप्त करने के लिए जांच फाईल सर्तकता मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित प्राधिकारी, सचिव (शहरी विकास) हि० प्र० सरकार को भेजी गई थी। सचिव (शहरी विकास) हि० प्र० सरकार द्वारा वाछित अनुमति अन्तर्गत धारा-17-A PC Act (as amended in 2018) मुताबिक पत्र सं0 UD-A(5)-3/2022 dated 29-12-22 प्रदान की गई है, जो कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रा० स० एवं भ्र० रो० ब्यूरो, दक्षिणी खण्ड, शिमला के पत्र पृष्ठांकन संख्या SV&ACB (R/SR) Comp.(NHN) /23/2021-768 दिनांक 30-1-2023 के माध्यम से विजिलेंस थाना में प्राप्त हुई थी

जांच रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार से है- उपरोक्त शिकायत पत्र में आरोप लगाए गये है कि पांवटा साहिब में वाई प्वांईट से लेकर बदीपुर चौक तक, नवम्बर 2016 में सड़क के दोनों साइड में लोहे के एंगल डिवाडर Sun Pharma factory पाँवटा साहिब द्वारा दान के रूप में लगवाए गए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 11,98,750/-रूपये बतलाई गई है। पांवटा साहिब में जब फोरलेन रोड़ का कार्य शुरू हुआ तो नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब ने उक्त लोहे के एंगल के डिवाडरों को अपनी मर्जी से रोड़ से बिना निविदाएँ जारी किये अपने चहेते कबाड़ी, जिसका नाम सुल्तान है, जो कि अमरकोट का रहने वाला है, को 24.50/- रूपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिये है तथा करीब 1 कि०मी० में लगे भारी लोहे के एंगलों का कुल वजन केवल 82.05 क्विंटल दर्शाया है, जो कि बहुत कम है, जबकि लोहे के एगलों का वजन ज्यादा था। इसे कबाड़ी के साथ मिलीभगत करके कम दिखाया गया है तथा रेट ज्यादा तय करके सरकारी खजाना में केवल 2,01,023/-रुपये ही प्राप्त किये है व इस प्रकार सरकारी खजाने के अनुचित हानि पंहुचाई है।

इसके अतिरिक्त इसी एरिया में रोड के बीचों बीच लाईटों के करीब 20-22 खम्बे भी नगर पालिका परिषद द्वारा लगवाये गये थे, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये थी तथा वर्तमान में इन खम्बो को भी मौका से उखाड़ा जा चुका है तथा इनमें से केवल 12 खम्बे ही नगर पालिका परिषद पाँवटा के साथ लगते रामलीला मैदान में रखे है, शेष खम्बों को बेच दिया गया है व इनसे प्राप्त राशि का भी पता नहीं है।

अन्य आरोप है कि नगर पालिका परिषद के पास इससे पूर्व में भी काफी पुराना स्क्रैप लोहा पड़ा हुआ है जिसे आज तक नीलाम नहीं किया गया है व डिवाईडरों में लगे लोहे के एंगल/ग्रीलों को आनन फानन में एकदम बेच दिया गया है। दौराने जाँच पाया गया कि नगर परिषद पाँवटा साहिब ने वर्ष 2021 में ‘वाई प्वांईट से बदीपुर चौक पाँवटा साहिब” तक लगाए गये रोड़ एंगल डिवाईडरों (M.S. Railing) को उखाड़कर इन्हें, तुरन्त स्क्रैप के तौर पर बेचने हेतु तीन निविदाएं क्रमशः (1) विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल (2) मै० आर० ए० ट्रेडर्स (3) मै0 मलिक युनिवर्सल ट्रेडर्स द्वारा जारी, प्राप्त की गई जिनमें से (1) विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल (2) मै० आर० ए० ट्रेडर्स की निविदाएं नगर परिषद पाँवटा साहिब के अधिकारियों/कर्मचारियों क्रमशः (1) Chair-person (अध्यक्ष) श्रीमती निर्मल कौर, (2) उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कटारिया, (3) कार्यकारी अधिकारी (E.O.) श्री सूरत सिंह नेगी, (4) सफाई पर्यवेक्षक श्री सुशील कुमार व (5) कार्य पर्यवेक्षक श्री ललित कुमार द्वारा जाली तैयार करना पाई गई। जिन पर इन अधिकारियों / कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त जाली तैयार की गई निविदाओं को अपने अभिलेख में शामिल करके, कुल 16.07 लाख रुपये के रोड़ एंगल डिवाईडरों (M.S. Railing) को स्क्रैप के तौर पर महज 2,01,023/-रूपये में अपने जानकार कबाड़ी मोहम्मद सुल्तान मै० मलिक युनिवर्सल ट्रेडर्स को बेच दिया गया। जबकि इन्हें नीलामी (Auction) की प्रक्रिया को मुताबिक नियम 145 से 148, The Himachal Pradesh Financial Rules, 2009, अपना कर अच्छे दामों पर बेचा जा सकता था। जो इस प्रकार नगर परिषद पाँवटा साहिब के उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा करीब 10 लाख रूपयों का नुकसान सरकार को पहुँचाया है।

Y-Point से बद्रीपुर चौक पाँवटा साहिब तक वर्ष 2017 में कुल 24 बिजली के खम्बों को लगाया गया था, जिन्हें वर्ष 2021 में नगर परिषद पाँवटा साहिब द्वारा उखाड़ कर नगर परिषद के परिसर में रखना पाया गया जिसमें से 4 खम्बों का गबन किया जाना पाया गया। जो 4 खम्बों की कुल कीमत 4,39,628.33/- रूपये बनती है। जो इस प्रकार नगर परिषद पाँवटा साहिब के सम्बधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलीभगत करके, जाली निविदाएं तैयार करके, उक्त M.S. Railingके सम्बध में लगभग 10 लाख रूपयों एवमं बिजली के चार खम्बो के गबन की कीमत 4,39,628.33/- रूपये, कुल 14,39,628.33/- (लगभग 14 लाख रुपयों) की हेरा-फेरी करके भ्रष्टाचार किया है। जो इस प्रकार नगर परिषद पाँवटा साहिब में कार्यरत (1) अध्यक्ष श्रीमती निर्मल कौर (2) उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कटारिया (3) कार्यकारी अधिकारी (E.O.) श्री सूरत सिंह नेगी (हाल रामपुर बुशहर) (4) सफाई पर्यवेक्षक सुशील कुमार (5) कार्य पर्यवेक्षक ललित कुमार ने कबाडी सुल्तान के साथ मिलीभगत करके अन्तर्गत धारा 13 (1) (a) read with 13(2) of The Prevention of Corruption Act, 1988 and sections 420, 467, 468, 471, 120B I.P.C का अपराध किया है। जिस सम्बन्ध में वांछित अनुमति जेर धारा-17-A PC Act (as amended in 2018) प्राप्त हो चुकी है।

थाना शिकायत पत्र उपरोक्त से मामला अन्तर्गत धारा 13 (1) (a) read with 13(2) of The Prevention of Corruption Act, 1988 and sections 420, 467, 468, 471, 120B I.P.C का घटित होना पाया गया। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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