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हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की एक स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एक ड्रग तस्कर को 10 साल की सख्त सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तस्कर ने इंटरनेशनल पोस्टल पार्सल के जरिए नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मंगाए थे। एनसीबी के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने एक बयान में बताया कि हिमाचल प्रदेश के सोलन के रहने वाले पंकज शर्मा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने गिरफ़्तार किया था। एनसीबी ने 4 जुलाई 2023 के क्राइम नंबर 16/2023 मामले में उसे दोषी ठहराने में कामयाबी हासिल की। बयान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्पेशल जज-II ने शनिवार को शर्मा को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की धारा 22(c) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। उसे कमर्शियल मात्रा में एमडीएमए रखने का दोषी पाया गया था। बयान में कहा गया है कि 4 जुलाई 2023 को एनसीबी, चंडीगढ़ को यूनाइटेड किंगडम से आने वाले एक इंटरनेशनल पोस्टल पार्सल के बारे में खास जानकारी मिली थी। शक था कि इसमें नशीले पदार्थ या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो सकते हैं।
एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 50A के तहत, कंट्रोल्ड डिलीवरी के लिए जरूरी मंजूरी लेने के बाद, एनसीबी टीम ने पार्सल का असली सामान (4.7 ग्राम कोकीन) बरामद किया और फिर सोलन के हेड पोस्ट ऑफिस में कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑपरेशन चलाया। पंकज शर्मा ने उस पार्सल की डिलीवरी ली और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। उसी समय उसके द्वारा लिए गए फ्रांस से आए एक दूसरे पार्सल की तलाशी लेने पर 56.2 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ और जब्त किया गया। यह मात्रा एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत एमडीएमए के लिए तय कमर्शियल मात्रा (10 ग्राम) से पांच गुना ज्यादा थी। ऑपरेशन के दौरान जर्मनी से आए एक तीसरे पार्सल की भी पहचान हुई, जिसे आरोपी को डिलीवर किया जाना था। उससे 4.4 ग्राम कोकीन और बरामद हुई। जांच से पता चला कि आरोपी कई यूरोपीय देशों से अंतरराष्ट्रीय डाक के जरिए ड्रग्स मंगवा रहा था। एनसीबी ने बताया कि 19 दिसंबर, 2023 को सोलन के स्पेशल जज के सामने एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई।









