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क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की दुखद मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल में तैनात डा. प्रियंका शर्मा, एमओ (ओबीजी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान डा. प्रियंका शर्मा का मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला निर्धारित किया गया है। वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
बता दें कि 33 वर्षीय रीना देवी पत्नी राजीव कुमार निवासी ऊपरी अरनियाला, ऊना को 7 अक्तूबर को प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान 9 अक्तूबर को उनकी मृत्यु हो गई। इस गंभीर घटना की जांच के लिए क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा डा. विकास चौहान की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसे तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि डा. प्रियंका शर्मा अपनी ड्यूटी से नदारद थीं और प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं। उनके दोनों मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे।
अस्पताल में उत्पन्न गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति और डाक्टर के जांच में अनुपस्थित रहने के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह कार्रवाई की गई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 के उप-नियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डा. प्रियंका शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंघमार द्वारा जारी किए गए हैं।









