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हिमाचल प्रदेश मे चुनाव आचार संहिता लागू ,पढ़े शहरी निकाय चुनाव का शेड्यूल

 हिमाचल प्रदेश में स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत वीरवार शाम अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक 24, 26 व 28 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल होंगे। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक नामांकनपत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 29 दिसंबर को नामांकनपत्रों की जांच होगी।

31 दिसंबर को इन्हें वापस लिया जा सकता है। 31 दिसंबर को ही चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित करने के बाद अंतिम सूची को जारी कर दी जाएगी। 10 जनवरी 2021 को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान का समय रहेगा। इसके बाद तुरंत ही मतगणना का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को 12 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर 2015 को चुनाव आचार संहिता लागू की थी। प्रदेश में अब चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई घोषणा नहीं कर पाएगी। साथ ही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं होगा।

गौरतलब है कि 24 दिसंबर को ही मतदान केंद्रों की सूची को भी जारी करने का भी कार्यक्रम है। राज्य चुनाव आयुक्त पीएस मित्रा ने अधिसूचना जारी की है। उल्लेखनीय है कि नई नगर पंचायतों अंब, चिडगांव, कंडाघाट, नेरवा, निरमंड व आनी में भी इसी कार्यक्रम के तहत चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को 19 दिसंबर के बाद आचार संहिता लागू होने की बात कही थी, लेकिन आयोग ने शहरी निकायों के चुनाव को लेकर दो दिन पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद नगर निगमों को छोड़कर बाकी शहरी इलाकों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान बाकी रह गया है।

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