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अनुमति प्राप्त कार्य आरम्भ होने से लोगों को राहत

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोेना वायरस के खतरे के कारण घोषित कफ्र्यू अवधि में 20 अप्रैल, 2020 से आरम्भ किए गए अनुमति प्राप्त कार्याें के कारण लोगों को राहत मिलनी आरम्भ हो गई है। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।

उन्होंने कहा कि ढील के समय में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों को आरम्भ करने की अनुमति दी गई है। यह सभी कार्य प्रत्यक्ष रूप से आम जन से जुड़े हैं। इनके माध्यम से जहां स्थानीय गरीब लोगों को लाभ होगा वहीं अधोसंरचनात्मक विकाास को गति भी मिलेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि ढील के उपरान्त अभी तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के तहत जिला में 48 कार्य आरम्भ किए गए हैं। इन कार्यों के तहत 450 कामगार लाभान्वित हुए हैं। आरम्भ किए गए 372 औद्योगिक संस्थानों में 16719 श्रमिक एवं अन्य लाभान्वित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत कार्यरत ग्रिल कम्पनी द्वारा 12 कार्य आरम्भ कर 116 व्यक्तियों तथा एरिफ कम्पनी द्वारा 04 कार्य आरम्भ कर 114 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्य जैसे कि जलशक्ति एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। केवल अनुमति प्राप्त उद्योग की कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यांे में सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों सहित सोशल डिस्टेन्सिग नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कामगारों को नियमों की जानकारी दी गई है तथा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि सभी कार्य उचित मार्गदर्शन में किए जाएं।

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